जून व जुलाई की तपती गर्मी में उपरोक्त माहों की फीस नहीं देने की अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी ठंडी राहत।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश संख्या सीपी - 5812/2015 एसओ(जी - 111) दिनांक 2 अप्रैल 2019 के माध्यम से सभी प्राइवेट स्कूलों को न्यायालय ने आदेश दिया है कि महा जून और जुलाई की फीस नहीं लेंगे।

 

यदि कोई प्राइवेट स्कूल हाई कोर्ट के इस आदेश की अनदेखी कर जबरदस्ती अभिभावकों से फीस वसूलते हैं तो अभिभावक गण स्कूल से रसीद प्राप्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी से इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्कूल अभिभावकों से फीस लेंगे उन्हें चिन्हित कर काली सूची में डाला जा सकता है और उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। साथ ही वो स्कूल अदालत की अवमानना का दोषी भी माना जाएगा।

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